पीएमएलए की धाराओ में केस दर्ज, केंद्रीय राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने शुरु की सोने की जॉच
भोपाल। आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। यह प्रकरण लोकायुक्त की एफआईआर और बेहिसाब संपत्ति जब्त होने पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही भोपाल में मेंडोरी के जंगल में कार से गोल्ड-कैश मिलने के मामले में आरोपियो पर शिंकजा कसते हुए केंद्रीय राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने भी अपनी की जांच शुरू कर दी है। आश्ंका है कि यह सोना विदेश से आयात किए गया होगा जिसकी जॉच डीआरआई आयकर विभाग के पैरेलल करेगा। इस संबंध में निदेशालय के अधिकारी एक होटल और स्कूल से जुड़े करोड़ो के इंवेस्टमेंट की भी जांच कर रहे हैं, जॉच के दौरान जानकारी सामने आई है कि सौरभ शर्मा जल्द ही शाहपुरा के बी सेक्टर में जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी खोलने वाला था, इसकी बिल्डिंग के निर्माण के लिये करोड़ो की रकम खर्च की गई है। हालांकि छापे के बाद इस स्कूल का निर्माण रोक दिया गया है, इसकी चेयरपर्सन उसकी मां और डायरेक्टर पत्नी हैं। उल्लेखनीय है की लोकायुक्त और आईटी की रेड में सौरभ शर्मा के ठिकानों से 235 किलो चांदी सहित, 8 करोड़ के नकदी और कीमती जेवरात मिले हैं। वहीं मेंडोरी के जंगल में 52 किलो सोना और 11 करोड़ की नकद से भरी जो कार पकड़ी गई थी, उसका मालिक चेतन सिंह गौर सौरभ का काफी नजदीकी और जयपुरिया स्कूल की समिति में सचिव है।
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