नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की परेशानियां बढ़ गई हैं। झारखंड के चाईबासा में स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 26 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
बता दें कि यह मामला साल 2018 का है। मामला कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी के द्वारा तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दिए गए एक बयान से जुड़ा हुआ है। राहुल ने कथित रूप से कहा था कि एक हत्या के आरोपी को भी भाजपा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने इसे सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए अपमानजनक बताते हुए 9 जुलाई 2018 को चाईबासा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को कई बार समन जारी किया, लेकिन उनके अदालत में पेश न होने की वजह से पहले जमानती वारंट और फिर अब गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
Hindustan Times Latest & Breaking News Updates In Hindi