देवास। कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने राजस्व निरीक्षक मोहनलाल गोयल को समय-सीमा में सीमांकन का निराकरण नहीं करने एवं सीमांकन के लिए राशि की मांग करने पर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपिल 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। कलेक्टर श्री सिंह ने मोहनलाल गोयल के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर अपर कलेक्टर को जांच कर्ता अधिकारी एवं अधीक्षक भू-अभिलेख को प्रस्तुत कर्ता अधिकारी नियुक्त किया है एवं विस्तृत जांच कर रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। निलंबन अवधि में राजस्व निरीक्षक मोहनलाल गोयल का मुख्यालय खातेगांव रहेगा। निलंबन अवधि में राजस्व निरीक्षक मोहनलाल गोयल को जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय रहेगा।
कार्यवाही मंगलवार को जनसुनवाई में उदयसिंह पिता पदमसिंह निवासी चापड़ा द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर की गई है। उदयसिंह द्वारा सीमांकन के लिए पैसे की मांग किया जाना व सीमांकन हेतु राशि प्राप्त करने संबंधी पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराये गये है।
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