बिलासपुर । जिंदल पॉवर लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से किसान की निजी भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर माइनिंग की तैयारी की जा रही थी। इसके खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता जगबंधु की रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगामोहा में खसरा नम्बर 154/1रकबा 0.202हेक्टेयर जमीन है। 17 मई 2024 को जिंदल कंपनी के कर्मचारी रितेश गौतम व अन्य ने अनाधिकृत रूप से घुस कर पक्के कमरों को तोड़ दिया दिया। सारा सामान उठवा कर जमीन खोद कर कोयला निकालने की तैयारी की जा रही है। जगबंधु पटेल द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिंदल कंपनी की इस अवैधानिक कार्यवाही को अधिवक्ता दीपाली पांडे के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलके समक्ष याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई। उच्च न्यायलय द्वारा 3जून को जिंदल कंपनी को नोटिस जारी कर जिंदल कंपनी को कॉपी देने आदेशित किया था। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त नोटिस की कॉपी देने कोशिश की गई जिसे जिंदल कंपनी के अधिकारी रितेश गौतम द्वारा लेने से इंकार कर दिया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जिंदल कंपनी तमनार की इस अनुचित कार्यवाही को संज्ञान में ले कर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया । कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को रखी है।
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