रायपुर। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा …
Read More »CG News: अब छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी कर सकेंगे शेयर व म्युचुअल फंड में निवेश, इन गतिविधियों पर बनी रहेगी रोक….
रायपुर: सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया …
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